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सूरत के कपड़ा व्यापारी से ठगी करने वाली बेंगलुरु की महिला की अग्रिम जमानत खारिज

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सचिन जीआईडीसी के कपड़ा व्यापारी से 1.47 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी बेंगलुरु की महिला की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
एडवोकेट किशन पारिख के अनुसार, सचिन जीआईडीसी स्थित श्याम क्रिएशन और केशर क्रिएशन के कपड़ा व्यापारी सुरेशभाई हरिभाई राखोलिया ने सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में आरोपी मंजुदेवी नेनाराम जाट (शिल्पा एंटरप्राइज की प्रोपराइटर), नवीन उर्फ नेनाराम रामनिवास जाट (टी.आर. मार्केटिंग के प्रोपराइटर) और दलाल संजय महेश्वरी (निवासी: कोरल हाइट्स, अलथाण) के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने दलाल की मध्यस्थता से 1.47 करोड़ रुपये का कपड़ा उधार खरीदा, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया। इस मामले में पहले से जेल में बंद आरोपी दलाल संजय महेश्वरी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद व्यापारी महिला आरोपी मंजुदेवी नेनाराम जाट (निवासी: वर्मा बिल्डिंग, बेंगलुरु, कर्नाटक, मूल निवासी: राजस्थान) ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

सुनवाई के दौरान एपीपी विशाल फलदू और मूल शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट किशन पारिख ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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