हाई कोर्ट ने सुभाष रावल के खिलाफ FIR पर रोक लगाई।
शहर में बहुचर्चित रोहित शर्मा मारपीट मामले में माननीय हाईकोर्ट ने रोहित शर्मा द्वारा सुभाष रावल पर की गई एफआईआर पर रोक लगा दी है। आर्यसमाज के ट्रस्टी तथा भाजपा के अन्य भाषा भाषी सेल के कन्वीनर रोहित शर्मा ने सुभाष रावल पर मारपीट का आरोप लगाया था तथा उनके खिलाफ महीधरपुरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उल्लेखनीय है कि रावल ब्राह्मण समाज के युवाओं द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रेसविज्ञप्ति में रोहित शर्मा का नाम अन्य उपस्थित लोगों से नीचे लिखे जाने से वो अपना आपा खो बैठे थे, उन्होंने समाजसेवी सुभाष रावल के साथ पहले फोन पर गालीगलौज की तथा बाद में उन्हें सहारा दरवाजा बुलाकर मारपीट की। इस मामले में सुभाष रावल द्वारा रोहित शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था जिसमे पुलिस ने उनकी धरपकड़ करके कोर्ट में पेश किया था, इस मामले में रोहित शर्मा की जेल इंट्री भी हो चुकी है, फिलहाल वो जमानत पर रिहा हो चुके है।
उसी की जबाबी कार्यवाही करते हुए रोहित शर्मा ने सुभाष रावल पर भी प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिस पर एडवोकेट सूरज शुक्ला की दलीलों के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।