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जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज तिथि ही होगी मान्यः गुजरात हाईकोर्ट

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अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज जन्मतिथि नहीं मानी जाएगी प्रमाणिक

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र में सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब केवल जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि ही आधिकारिक रूप से मान्य होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि मान्य नहीं होगी।

मामले के अनुसार, एक याचिकाकर्ता ने अपने जन्म प्रमाणपत्र में जन्मतिथि बदलने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और यह निर्णय सुनाया कि जन्म प्रमाणपत्र में जो तिथि दर्ज है, वही प्रमाणिक मानी जाएगी।
पहले सरकारी दस्तावेजों में जन्मतिथि को लेकर कई बार विसंगतियां सामने आती थीं, जहां विभिन्न दस्तावेजों में अलग-अलग तिथियां दर्ज होती थीं। इससे सरकारी कार्यों और पहचान प्रमाणन में दिक्कतें आती थीं। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब ऐसी समस्याओं को रोका जा सकेगा और जन्म प्रमाणपत्र को ही अंतिम प्रमाण माना जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि सरकारी दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपत्र से अलग दर्ज है, तो उसे अपने जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर सुधार करवाना आवश्यक होगा। अन्यथा, कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से जन्मतिथि को लेकर चल र

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