कपड़ा दलाल रमेश झाला को 5 साल व 6 व्यापारियों को 4-4 साल की सजा
सूरत।सूरत की अनुपम टेक्सटाइल मार्केट में कपड़ा व्यापारी से 3.35 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में कोर्ट ने कपड़ा दलाल रमेश झाला समेत सात व्यापारियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। एडीशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अतुल वसावा ने फैसला सुनाते हुए रमेश झाला को 5 साल की कैद और बाकी 6 व्यापारियों को 4 साल की कैद की सजा दी।
मामले की शिकायत रिंग रोड स्थित अनुपम टेक्सटाईल मार्केट की नारायण सिल्क मिल्स, नारायण प्रिंट्स और आकाश क्रिएशन के मालिक आनंदकुमार खैतान ने दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, रमेश उर्फ रणमल फोगा भाई झाला(निवासी:साई पैलेस कोसाड रोड अमरोली के माध्यम से यमुना पार्क सोसायटी ,संस्कृत अपार्टमेंट डभोली गांव निवासी महेश काराभाई झाला,श्री दर्शन रेसीडेंसी,देवध गांव गाड़ोदरा सूरत, निवासी भावेश दुला भाई क़ातरिया,
एपल हाइट-2,सुदामा चौक मोटा वराछा निवासी परेश कुला भाई विराणी,
चंद्रलोक सोसायटी गोड़ादरा नहर सूरत,निवासी सुरुभा धीरसिंह झाला,विवेकानंद सोसायटी ,अर्चना स्कूल के पास पूणा गांव रोड़ सूरत निवासी जिग्नेश अर्जन बलदानिया, पुलिस चौकी के सामने के शिवधारा रो हाउस,पूणा निवासी कौशिक घनश्याम खूंट समेत कुल 6 ठग व्यापारियों को 3 करोड़ से अधिक का कपड़ा उधारी में दिया था। लेकिन इन व्यापारियों ने भुगतान नहीं किया और दलाल रमेश झाला ने भी हाथ खड़े कर दिए। जब बार-बार भुगतान की मांग की गई, तो कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आनंदकुमार ने सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में ठगी की शिकायत दर्ज करवाई।
कोर्ट में सरकारी वकील बिस्मिल्लाह खान पठान और शिकायतकर्ता के वकील विरल मेहता ने आरोपियों के खिलाफ ठोस दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने रमेश झाला को आईपीसी की धारा 409, 420 और 120(B) के तहत दोषी मानते हुए 5 साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि अन्य 6 व्यापारियों को आईपीसी की धारा 420 और 120(B) के तहत 4 साल की कैद का आदेश दिया।
इस फैसले के बाद कपड़ा व्यापार में इस ठगी गिरोह की छवि और खराब हो गई है। कुछ समय पहले भी एक अन्य ठगी मामले में कौशिक खूंट और रमेश झाला को छोड़कर बाकी पांच आरोपी – महेश झाला, जिग्नेश बलदाणिया, सुरुभा झाला, परेश विराणी और भावेश कातरिया – को 5 साल की सजा हो चुकी है।