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जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में आरोपी की जमानत रद्द

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सूरत।बायो डीजल पंप का ठेका दिलवाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी संपत शर्मा की जमानत रद्द कर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी किया है।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता कमलेश रावल ने बताया कि आरोपी संपत शर्मा ने पीड़ित नीरज सोमाणी के साथ 70 लाख रुपए की ठगी की थी। संपत शर्मा ने नीरज को बताया था कि सरकार के कई मंत्रालयों में उसके सीधे संपर्क हैं तथा कई मंत्रियों के साथ उसके निजी संबंध हैं।

वह उन्हें बॉयो डीजल पंप का ठेका दिलवा सकता है। फिर उसने पंप का ठेका दिलवाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की मांग की थी। 75 लाख रुपए पहले  75 लाख काम हो जाने के बाद देना तय हुआ था।

उसके बाद संपत ने पीड़ित नीरज से कुल 70 लाख रुपए ले लिए लेकिन बायो डीजल पंप का काम जरा भी आगे नहीं बढ़ा। काम नहीं होने पर नीरज ने रुपए वापस मांगे तो वह टालमटोल करने लगा।

रुपए नहीं मिलने पर पीड़ित नीरज ने पिछले साल सलाबतपुरा पुलिस थाने में ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में सलाबतपुरा पुलिस ने संपत शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। उस दौरान कोर्ट में संपत शर्मा ने 70 लाख रुपए के दस चेक देकर कोर्ट से जमानत ली थी। उसके द्वारा दिए गए चेक रिटर्न हो गए।

जमानत की शर्तों का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने संपत शर्मा को कोर्ट में पेश होने के लिए पांच बार आदेश जारी किया था, लेकिन वह एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने जमानत रद्द कर गैर जमानती वारंट जारी किया। उल्लेखनीय है कि संपत शर्मा के खिलाफ राजस्थान और गुजरात में ठगी के और भी मामले दर्ज हो चुके हैं।

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