अहमदाबाद | सूरत में इसी साल फरवरी में ग्रीष्मा वेकरिया हत्याकेस का आरोपी फेनिल गोयाणी गुजरात हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है| ग्रीष्मा की हत्या के मामले में सूरत की कोर्ट ने फेनिल को फांसी की सजा सुनाई थी| आरोपी फेनिल ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है| गौरतलब है कि 13 फरवरी 2022 को सूरत के पासोदरा में ग्रीष्मा वेकरिया की फेनिल ने दिनदहाडे सरेआम गला रेतकर हत्या कर दी थी| इतना ही ग्रीष्मा को बचाने का प्रयास करनेवाले उसके भाई ध्रुव वेकरिया और चाचा सुभाष वेकरिया पर भी फेनिल ने जानलेवा हमला किया था| जिसके बाद फेनिल ने आत्महत्या का प्रयास किया था| घटना के बाद पुलिस ने तुरंत फेनिल को दबोच लिया अस्पताल पहुंचाया| अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद फेनिल को गिरफ्तार किया था| 16 फरवरी को मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी| 17 फरवरी को आरोपी को साथ रखकर पुलिस ने पूरा घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया था| रिमांड पूर्ण होने के बाद 19 फरवरी को आरोपी को सूरत के लाजपोर जेल भेज दिया गया| कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में मामले की प्रति दिन सुनवाई की गई| गत 5 मई 2022 को सूरत के सेशंस कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट और रेयर मानते हुए आरोपी फेनिल को फांसी की सजा सुनाई थी| एकतरफा इश्क में ग्रीष्मा की हत्या करने वाला आरोपी फेनिल गोयाणी ने गुजरात हाईकोर्ट में सूरत के सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है| दूसरी ओर सरकार ने फेनिल की सजा बरकरार रखने की मांग करती याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है|