अवैध संपत्ति को वैध कराने का अंतिम समय
सूरत। अवैध निर्माण कार्य को वैध कराने के लिए गुजरात सरकार अनाधिकृत विकास को नियमित करने के संदर्भ में सुधारा विधेयक 2023 यानी कि इंपैक्ट फी की मुद्दत 4 महीना के लिए बढ़ाने हेतु सरकार 27 फरवरी सोमवार को गुजरात विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। शहरी विकास विभाग द्वारा लाए जाने वाले इस बिल पर चर्चा के बाद उसे विधानसभा के गृह में पारित किया जाएगा। गुजरात में इंपैक्ट फी के नियम को देखते हुए इसे कोई प्रतिसाद नहीं मिला। जिसके कारण 4 महीने टी मुद्दत बढ़ाकर सुधार किया जाएगा।
गुजरात के शहरी विकास सत्ता मंडल और नगर पालिकाओं में अवैध निर्माण कार्य को लोग नियमित करा सके, इसके लिए गत वर्ष लागू किए गए नियम की मुद्दत गत 17 फरवरी को पूरी हो गई थी। जबकि गुजरात में इंपैक्ट फी कायदा को बढ़ाया जाएगा। सोमवार को विधानसभा ग्री में इस विधेयक को पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद पास कर दिया जाएगा। अकेले अमदाबाद शहर में ही 13 हजार अर्जी मिली थी। असल में पायदान में सुधार के कारण अधिकारियों मिले हैं और इंपैक्ट फी में बड़े पैमाने पर आवक हो ऐसा सरकार उम्मीद करती है। इस बिल में सुधार करने का कारण यह बताया गया है कि यह कायदा जबसे अमली हुआ तब से गुजरात में चुनाव आचार संहिता लागू थी। उस नियम के समय दौरान अनाधिकृत विकास को नियमित करवाने के लिए भारी संख्या में अर्जी मिली थी। अतः समय को बढ़ा दिया गया था। यह समय भी पर्याप्त न होने से मुद्दत को चार महीने के लिए बढ़ाना जरूरी हो गया था। इसके कारण नागरिकों को अधिक लाभ मिलेगा।
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