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GST रिटर्न दाखिल करना हुआ बेहद आसान, अब सिर्फ एक SMS से होगा काम

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GST रिटर्न भरने वाले करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब वे बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपने मोबाइल से ही GSTR-1 विवरणी दाखिल कर सकते हैं। सरकार ने SMS के जरिए जीएसटी रिटर्न भरने की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे छोटे व्यापारियों और शून्य रिटर्न दाखिल करने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस सुविधा के लागू होने से करदाताओं को किसी सीए या वकील पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे ही रिटर्न भर सकेंगे।

14409 नंबर पर SMS भेजकर भरें GSTR-1 रिटर्न

जीएसटी विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए एक बेहद सरल प्रक्रिया शुरू की है। करदाता अपने निबंधित मोबाइल नंबर से 14409 पर SMS भेजकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजना होगा जिसमें NIL, RETURN TYPE, GSTIN और RETURN PERIOD टाइप करना होगा।

इसके बाद करदाता को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे कन्फर्मेशन कोड के रूप में दोबारा 14409 पर भेजना होगा। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, करदाता को पावती प्राप्त हो जाएगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनका रिटर्न सफलतापूर्वक दाखिल हो गया है।

व्यापारियों के लिए बड़ी राहत, रिटर्न दाखिल करना हुआ आसान

जीएसटी लागू हुए सात साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई व्यापारियों को समय पर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार की इस नई पहल से खासतौर पर नॉर्मल रिटर्न, त्रैमासिक रिटर्न और शून्य रिटर्न दाखिल करने वालों को लाभ मिलेगा। यह सुविधा उन छोटे व्यापारियों के लिए भी बेहद मददगार साबित होगी, जो जीएसटी पोर्टल पर जाकर या सीए की मदद लेकर रिटर्न भरने में असुविधा महसूस करते थे। अब वे सीधे अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर आसानी से अपना जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकेंगे।

मेल और SMS के जरिए दी जा रही है जानकारी

वाणिज्य कर विभाग इस नई प्रक्रिया को लेकर करदाताओं को जागरूक कर रहा है। विभाग मेल और एसएमएस के जरिए करदाताओं को जानकारी दे रहा है ताकि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठा सकें। यदि किसी करदाता को रिटर्न दाखिल करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो वे अपने संबंधित सर्किल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई करदाता समय पर जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान भी लागू होगा। इसलिए सभी व्यापारियों को इस नई सुविधा का लाभ उठाकर अपने जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल करने चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार के आर्थिक दंड का सामना न करना पड़े।

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