सूरत(नारायण शर्मा)मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्ववारा एक 31 मार्च 23 को परिपत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उन व्यक्तियों के सेविंग बैंक एकाउंट इन ऑपरेटिव अथवा फ्रिज हो सकते हैं।खातेदार को आधार नम्बर या अगर अप्लाई किया हुआ है उसकी रसीद की कॉपी देनी होगी।जो कि अपना सेविंग एकाउंट ओपन अथवा नया खाता खोलने के समय नही दिया है, उसके लिए हर खातेदार को 6 महीने का टाइम दिया गया है।ठीक इसी प्रकार अपना पेन नम्बर देना होगा जिस एकाउंट में पूरे साल में 50 हजार से ज्यादा बेलेंस हो। पूरी साल में 1 लाख से ज्यादा की क्रेडिट हो चुकी हो और फिर एक महीने में 10 हजार से ज्यादा का विड्रॉल किया गया हो, उसे 2 महीने के अंदर अपना पेन नम्बर बैंक को देना होगा।अगर समयानुसार बैंक में ये डोकोमेंट नही सर्मिट होते है तो आपके एकाउंट को फ्रिज किया जा सकता है।ये समय पीरियड उस दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया है।