रचना मिल से राहुल जशनानी ने 9.82 करोड़ का माल खरीद कर 4.36 करोड़ की थी धोखाधड़ी
सूरत।पांडेसरा स्थित रचना मिल से कपड़े का माल उधार खरीद पेमेंट चुकाए की बजाय विदेश भागे मुम्बई के एमएसएच साड़ी के मालिक राहुल जशनानी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज की है।
प्राप्त जानकारी अनुसार पांडेसरा रचना मिल से मुम्बई की एमएचएस साड़ी के व्यापारी राहुल चंदेर जशनानी ने 9.85 करोड़ का कपड़ा उधार खरीदा था।शुरुआत में थोड़ा पेमेंट चुकाया व थोड़ा माल रचना मिल में वापस भेजा था।बाकी रहे 4.36 करोड़ रुपये राहुल जशनानी ने नही चुकाए व विदेश चला गया।रचना मिल के मालिक संजय अग्रवाल ने राहुल जशनानी के खिलाफ पांडेसरा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था।आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने सीआरपीसी की कलम 70 के मुजब वारंट भी जारी किया था।इस दौरान आरोपी ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका रखी थी।सरकारी वकील मुंजाल ब्रह्मभट और शिकायतकर्ता के वकील इरसाद एच बोहरा और वसीम शेख ने हलफनामा दाख़िल कर जमानत अर्जी का विरोध किया था।वकीलों के दलीलो को मान्य रखते हुवे कोर्ट ने आरोपी राहुल जशनानी की जमानत याचिका खारिज कर दी ।