पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए मामले को झूठा मानकर एफ आर लगाई है : कोर्ट
पाली। शहर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा. दंगा ) की मजिस्ट्रेट श्रीमति कविता कच्छावा ने शनिवार दिनांक 16 नवंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए पुलिस थाना कोतवाली पाली के 4 चार पुराने लुटेरी दुल्हन के मामले मे आरोपी लुटेरी दुल्हन शिल्पा सोनी पुत्री सुरेश कुमार व उसकी माँ सुमन पत्नि सुरेश कुमार निवासी जनता कॉलोनी पाली हाल केशरसिंह गुडा गंगाजल बेरा के विरुद्ध प्रथमदृष्टया पर्याप्त सबूतों के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने के लिए जो एफ आर लगा दी थी को अस्वीकार करते हुए पीड़ित पति दिनेश सोनी की प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार कर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406, 494, 120 बी भारतीय दंड सहिता मे प्रसंज्ञान लेकर लुटेरी दुल्हन शिल्पा सोनी व उसकी माँ सुमन सोनी को न्यायालय मे तलब किया है,लुटेरी दुल्हन शिल्पा सोनी ने पहले पति गणपत को छोड़कर दूसरे पति दिनेश सोनी पुत्र मोतीलाल निवासी भालेलाव से शादी कर ली फिर उसके घर से भागकर तीसरे पति सुरेश चौधरी पुत्र मगाराम निवासी केशरसिंह गुडा गंगाजल बेरा से शादी कर ली, पीड़ित पति दिनेश सोनी से शादी के लिए लुटेरी दुल्हन व उसकी माँ ने साढ़े तीन लाख रूपये, 20 तोला सोना व 300 ग्राम चांदी के गहने पीड़ित से लेकर हड़प लिए और शादी के कुछ समय बाद मौका देखकर फरार हो गई, पीड़ित पति ने न्यायालय से जरिये इस्तगाशा कोतवाली पुलिस थाने मे मुकदमा दर्ज करवाया था लेकिन पुलिस ने पीड़ित पति द्वारा रूपये व सोने चांदी के गहने आरोपीगण को देने के सबूत पेश करने पर भी गौर तक नहीं किया और एफ आर लगा दी, न्यायालय ने अपने आदेश मे हवाला दिया की पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए मामले को झूठा मानकर एफ आर लगाई है, न्यायालय ने आरोपियों को 3 दिसम्बर 2024 को आगामी सुनवाई पर तलब किया है,मामले मे पीड़ित पति की ओर अधिवक्ता अरिहंत चौपड़ा, प्रवीण साहू व वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित ढारिया ने पैरवी की।