हत्यारे को फांसी देने की मांग
सूरत।अदालत ने फेनिल को सूरत के पसोदरा में सार्वजनिक रूप से ग्रीष्मा का गला काटकर मारने के अपराध में मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में सूरत की सत्र अदालत ने हत्या की घटना को दुर्लभतम से दुर्लभतम बताते हुए हत्यारे फेनिल को मौत की सजा सुनाई थी।मनुस्मृति के श्लोक के साथ जज विमल के. व्यास ने इसे दुर्लभतम मामलों में से एक माना और आरोपी को मौत की सजा सुनाई। सजा को बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। मौत की सजा बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
ग्रीष्मा हत्याकांड का मामला जल्दी ही कोर्ट में चला गया। पुलिस या न्यायपालिका ने हत्यारे फेनिल को फाँसी पर चढ़ाने का कोई कसर नहीं छोड़ी।हत्यारे फेनिल की मौत की सजा की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। मौत की सजा को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
ग्रीष्मष्क की बेरहमी से हत्या करने वाले फेनिल को अदालत ने मौत की सजा सुनाई होने के कारण वह अब लाजपुर जेल के एक कैदी के रूप में है। इसी के मुताबिक फेनिल को एक नंबर भी दिया गया है, जिससे ग्रीष्मा किलर फेनिल गोयानी की पहचान अब 2231 नंबर के कैदी से हो रही है।फेनिल को फांसी पर लटकाए जाने तक लाजपुर जेल में रखा जाएगा।