सूरत। 31 लाख रुपए का नायलॉन कपड़ा खरीद कर पेमेंट के रूप में दिया गया चेक रिटर्न होने के केस में एसएमबीपीएच फैब के मालिक हितेश साकरिया को कोर्ट ने गुनहगार ठहराते हुए 1 साल की सजा और चेक राशि की रकम 30 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है।
एडवोकेट विपुल एम रुपारेलिया के बताए अनुसार इनके मुवक्किल परेश गणेशभाई काकड़िया सनराइज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क सायण में फ्लोरा क्रिएशन के नाम से कपड़े का कारखाना चलते हैं। परेश भाई वर्ष 2021 में प्लैटिनावाला अपार्टमेंट में रहते थे। उनके नीचे विकास लॉजिस्टिक पार्क कुंभारिया में एसएमबीपीएच फैब के नाम से कपड़े का धंधा करने वाला हितेश भवान साकरिया को 31 लाख रुपए का कपड़ा उधार में दिया था। जिसके पेमेंट के एवज में हितेश ने 31 लाख का चेक दिया था, वह बैंक से रिटर्न हो गया। केस की सुनवाई के दौरान एडवोकेट विपुल रुपारेलिया द्वारा पेश किए गए सबूत और डॉक्यूमेंट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी हितेश साकरिया को 1 वर्ष की सजा का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, चेक की राशि को उचित मुआवजा के साथ एक महीने के अंदर भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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