मध्यप्रदेश के पिता-पुत्र ने उधार ग्रे कपड़ा खरीद पेमेंट नही चुकाया,सारोली पुलिस थाने में मामला दर्ज
सूरत।सारोली रघुवीर प्लेटेनियम मार्केट में ग्रे कपडे का व्यापार करने वाले व्यापारी के साथ मध्यप्रदेश के व्यापारी पिता-पुत्र द्वारा 4.37 लाख रुपये की धोखाधड़ी किये जाने का मामला सारोली पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।
सारोली पुलिस थाना सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अनुसार शिभू दयाल सीताराम शर्मा (निवासी-402, श्री रेजिडेंसी, मानसरोवर सोसायटी, गोदादरा सूरत) सारोली स्थित रघुवीर प्लेटेनियम मार्केट में ग्रे कपडे का व्यापार करते है। हेमंत कुमार महेश्वरी उर्फ तोतला एवं यस हेमंत कुमार महेश्वरी, श्रीनाथ ट्रेडर्स के प्रोपराइटर (निवासी- ऑफिस नंबर-5 सरदार बाजार, सरवन मध्य प्रदेश)पिता पुत्र ने शिंभूदयाल से संपर्क कर दिनांक 21 अगस्त 2023 से 17 अक्टूबर 2023 तक अलग-अलग बिल चालान से कुल 4,37,000 का ग्रे कपड़ा अलग-अलग व्यापारियों को उनके भेजे हुए पते पर मंगाया था । जिसका पेमेंट पिता-पुत्र व्यापारियों ने आज दिन तक नहीं
दिया। बार-बार मांग करने पर टालमटोल करते रहे। इस संदर्भ में सारोली पुलिस थाने की अर्जी के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 114 के अनुसार पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।