वालोद पूणा नदी पुल पर
सूरत।महुवा तालुक के अलगर गांव में रहने वाले वकील कृपाल विपिनचन्द्र पटेल की कार पर वालोद पूणा नदी पर हुई फायरिंग प्रकरण में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी समद मसलावाला औऱ सुफियान लाखानी द्वारा बारडोली सेंशन्स कोर्ट में की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर किया है।
केस के अनुसार वकील कृपाल विपिनचन्द्र पटेल ने महुआ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था कि वो वालोद कोर्ट में जा रहे थे उस समय पिस्तौल जैसे हथियार से उन पर दो राउंड फायरिंग कर हत्या का प्रयास किया गया था।पुलिस ने वकील विपिनचन्द्र की शिकायत के आधार पर समद मसलावाला,सुफियान लाखाणी औऱ धवल उर्फ धनजर तथा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।इस दौरान आरोपी सुफियान इकबाल लाखाणी और समद इस्माइल मसालावाला द्वारा पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए एडवोकेट वाजिद शेख के मार्फत बारडोली सेंशन्स कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका रखी थी।अग्रिम जमानत याचिका के सुनवाई के दौरान दोनो पक्षो के वकीलों की दलीलो को सुनने के बाद सेंशन्स कोर्ट ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करने का आदेश दिया।आरोपियो की और से एडवोकेट वाजिद शेख द्वारा जोरदार दलीले दी गई।