ई-इनवॉइस को लेकर जीएसटी पोर्टल पर 6 नवम्बर 24 को एक नई एडवाइजरी जारी की गई हैं, जो 1 अप्रैल 25 से लागू की जाएगी। जिसमे बताया गया है कि अब 5 से 10 करोड़ सेल के ऊपर टर्न ऑवर वाले सभी टेक्सपयर्स को 30 दिन के भीतर अपना नार्मल इनवॉइस को ई इनवॉइस बनाकर
आईआरपी(IRP)पोर्टल पर अपलोड करना होगा।अभी तक नार्मल से ई इनवॉइस बनाने व पोर्टल पर अपलोड करने की कोई लिमिट नही थी। केवल 100 करोड़ के ऊपर टर्न ऑवर वाले के लिए ही लिमिट तय थी।वेसे हर टेक्सपयर्स को टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स को फॉलो करते हुए नॉर्मल टेक्स इनवॉइस बनाते समय ही ई इनवॉइस बना लेना चाहिए न कि कोई टाइम लिमिट के साथ चलना चाहिए।