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31 दिसम्बर 22 तक अपना बिलेटेड आयकर रिटर्न कर सकते हैं फ़ाइल-

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सूरत।नॉन ऑडिट आयकर रिटर्न फाइल की लास्ट तारीख 31जुलाई 22 थी पर इसके बाद भी अगर किसी भी करदाता ने अपना आयकर रिटर्न फाइल नही किया है तो व अभी भी अपना A/Y-2022-23 का आयकर रिटर्न बिलेटेड फ़ाइल के रूप में कर सकते हैं पर इसमे आपकी अगर टोटल ग्रॉस इनकम 2.50 लाख तक है तो लेट फीस नील पर अगर आपकी टोटल ग्रॉस इनकम 5.00 लाख तक है तो आपको 1000 रुपए लेट फीस व अगर आपकी टोटल ग्रॉस इनकम 5.00 लाख से ज्यादा है तो आपको लेट फीस 5000 देना होगा साथ ही आपको किसी भी प्रकार का लॉस केरिफॉरवर्ड  करने को नही मिलेगा।इसके अलावा करदाताओं को आयकर के ITR-U यानी अपडेटेड रिटर्न फाइल A/Y-2020-21 व 2021-22 के रिटर्न फाइल के लिए आईटीआर 1 से लेकर 6 तक फेसेलिटी पोट्रल पर दे दी गई है।

नारायण शर्मा
टैक्स कन्सल्टेंट

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