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सुरत टेक्सटाईल मार्केट के व्यापारी के साथ चेन्नई के दो व्यापारियों ने की 13.33 की ठगी

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सूरत टेक्सटाईल मार्केट के व्यापारी ने सलाबतपुरा थाने में  13.33 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाई

सूरत।टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी आम बात हो गई।कपड़ा व्यापारी कपड़ा बेचने की होड़ में दलाल व व्यापारी का पता लगाएं बिना माल भेज देते है।जब समय पर पेमेंट नही मिलता है।या पेमेंट की उघरानी के समय दलाल व व्यापारी द्वारा बहाना बाजी करना आया टालमटोल से समय निकाल देते है।सुरत में हाल में कई व्यापार हितकारी संघठन है।जिनका सहारा लेने के बाद भी दलाल व व्यापारी की तरफ से संतुष्टिजनक जबाब नही मिलता तो अंतिम सहारा पुलिस का है।

सलाबतपुरा पुलिस में सुरत टेक्सटाईल मार्केट के व्यापारी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि चेन्नई की दो पार्टी ने दलाल के मार्फ़त माल खरीद कर 5.6 साल बीत जाने के बाद उसका भुगतान नही चुकाया।

-  पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहनलाल ढलाराम चौधरी (निवासी-सी/48, रेशमा रो हाउस,सोनल पूणा पाटिया मगोब सूरत) सुरत टेक्सटाईल मार्केट में शुभ ज्योति क्रिएशन साड़ी के नाम से कपड़े का व्यापार करते है । चेन्नई तमिलनाडु की शीतल टेक्सटाइल एवं ऑफर्स एंड जींस के प्रोपराइटर 
अरुमुगासामी जयशंकर तथा सरवाना सिल्क
  के प्रोपराइटर रवि अमूथा ने दलाल के मार्फ़त साड़ी खरीदकर उसका भुगतान नही चुकाया है

कपड़ा व्यापारी सोहनलाल ने शिकायत में बताया है कि मेरी फर्म शुभ ज्योति क्रिएशन चेन्नई के कपड़ा व्यापारी अरुमुगासामी जयशंकर की फर्म शीतल टेक्सटाइल तथा ऑफर्स एण्ड जींस नामक दो अलग अलग बिलो से शीतल टेक्सटाइल नामक फर्म में 13 जुलाई से 17 अक्टूबर 2018 तक 7,61,204 रुपये तथा ऑफर्स एण्ड जींस नामक फर्म में 10 अक्टूबर 2018 से 15 फरवरी 2019 तक 5,41,066 रुपये सहित अरुमुगासामी जयशंकर के दोनों फर्मों में कुल 13,02,270 तथा व्यापारी रवि अमूथा के सरवाना सिल्क नामक फर्म में 17 नवंबर से 17 दिसंबर 2018 तक अलग अलग बिल चालान से 2,93,062 रुपये का तैयार साड़ी का माल भेजा था। व्यापारी अरुमुगासामी जयशंकर की दोनों अलग-अलग फर्मों में  कुल 13,02,270 में से 2,61,907 रुपए का  पेमेंट चुकाने के बाद शेष 10,40,363 रुपये तथा व्यापारी रवि अमूथा के बकाया 2,93,062 रुपये  मिलाकर कुल13,33,425 रुपए का पेमेंट नही चुकाकर 
 धोखाधड़ी व विश्वासघात किया है।सोहनलाल की शिकायत के आधार पर  पुलिस ने आईपीसी की धारा 409,420,114 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। पीएसआई आर.जे.चौहाण मामले की जांच कर रहे हैं। 

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