अहमदाबाद | पिछले साल दिवाली के बाद मोरबी में हुई ब्रिज दुर्घटना में 135 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी| ब्रिज दुर्घटना मामले की आज गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि ब्रिज बनाने वाली ओरेवा ग्रुप ने अंतरिम मुआवजे के तौर पर कोर्ट में रु. 14.62 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं| उन्होंने कहा कि पहले भी मोरबी ब्रिज की निर्माता कंपनी ने मुआवजे की रकम जमा करवाई थी और शेष रकम रु. 14.62 करोड़ आज हाईकोर्ट में जमा करवा दी है| इसलिए फिलहाल मामले को पूर्ण विराम देना चाहिए| बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में बना केबल ब्रिज टूट गया था
और उस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी| कंपनी ने कार्यकारी चीफ जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस बिरेन वैष्णव की बैंच को बताया कि उसने पीड़ितों को राहत के तौर पर भुगतान करने के लिए रु. 14.62 करोड़ की रकम गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा कर दी है| जिसमें मुआवजे की समान रकम दो किश्तों में जमा की गई है| ओरेवा ग्रुप ने गुजरात हाईकोर्ट में आज बताया कि फरवरी में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ब्रिज दुर्घटना के पीड़ितों को अंतरिम मुआवते के तौर पर आज रु. 14.62 करोड़ जमा करवाए गए हैं|