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व्यापारियों से ठगी के आरोपी कपड़ा दलाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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स्वयं के भाई की दुकान में 8.79 लाख का कपड़ा उधार मंगवाकर कमलसिंह ने की धोखाधड़ी

सुरत।सारोली के कपड़ा व्यापारी के साथ 8.79 लाख रुपए की ठगी के आरोपी दलाल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
शहर के परवत पाटिया  स्थित  डिम्पल नगर में रहने वाले तथा टेक्सटाईल मार्केट में कपड़ा दलाली का काम करने वाले कमलसिंह उर्फ कमलकिशोर राजपुरोहित के खिलाफ सारोली पुलिस थाने में आईपीसी कलम 409,420,120(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था।
मामले के अनुसार सारोली स्थित राधाकृष्णा लॉजिस्टिक मार्केट के  व्यापारी कपिल कैलाश भाई केला से दलाल कमलसिंह ने अपनी भाई की दिल्ली स्थित दुकान में 8.79 लाख रुपये का कपड़ा उधार भिजवाया था।जिसका भुगतान नही किया था।इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाजपोर जेल भेज दिया था।
आरोपी के जमानत याचिका के खिलाफ शिकायत कर्ता के पक्ष से एडवोकेट इरसाद एच बोरा तथा सरकार पक्ष से एपीपी मुंजल.के.ब्रह्मभट्ट  द्वारा दलीले पेश की।आरोपी के भाई की गिरफ्तारी नही हुई है।आरोपी ने पूर्व नियोजित ठगी में अपने भाई की पहचान छुपाई थी।एलेक्षा फैब्रिक्स के नाम से कपड़ा उधार मंगवाकर भुगतान नही चुकाया व दुकान बंद कर विश्वासघात व धोखाधड़ी की है।आरोपी के खिलाफ अन्य व्यापारियों के साथ 40 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप समेत दलीले को ध्यान में लेते हुवे कोर्ट ने आरोपी कमलसिंह उर्फ कमलकिशोर राजपुरोहित की जमानत याचिका नामंजूर की है।

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