सूरत।चेक रिटर्न के एक मामले में कोर्ट नर फैसला सुनाते हुवे आरोपी को निर्दोष बरी कर दिया।
मामले के अनुसार महावीरचंद किशोरचंद जैन रिंग रोड रघुकुल मार्केट में लक्ष्मी क्रिएशन के नाम से कपड़ा व्यापार करते है।
उन्होंने परवत पाटिया मॉडल टाउन स्वीट वाटर के पास के कपड़ा व्यापारी सवाईसिंग लक्ष्मीनारायण सोनी को दिनांक 04.01.2018 से 13.09.2019 के दौरान अलग अलग बिलो से 1,58,497 रुपये का टेक्सटाइल मेटेरियल बेचा था।जिसकी एवज में एसोसाइट को.ओ.बैंक के पांच चेक दिए।जो बैंक से रिटर्न हो गए।फरियादी ने एडवोकेट के मार्फ़त निगोशिएबल इंस्टूमेंट्स एक्ट कलम 138 के तहत कोर्ट में केस दर्ज करवाया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की एडवोकेट बी.सी.सावलिया ने मजबूत दलीलें की।कोर्ट ने बचाव पक्ष के एडवोकेट बीसी सावलिया की दलीलों को गाह्य रखते हुवे आरोपी सवाईसिंह सोनी को निर्दोष ठहराते हुवे बरी करी दिया।