सूरत। सिटी लाइट के आशीर्वाद पार्क में रहने वाले और कशीश टेक्स के नाम से कारोबार करने वाले संजय ताराचंद्र अग्रवाल के पास से रिंग रोड स्थित अंबाजी मार्केट में गजानंद ट्रेडर्स के मालिक शंकर लाल गजानंद शर्मा ने धंधा के लिए 14 लाख रुपए लिया था, जिसके भुगतान के रूप में 1.50 लाख का चेक दिया था। जबकि वह चेक बैंक से रिटर्न होने पर संजय अग्रवाल ने वकील अजय वेवावाला के मार्फत सूरत की कोर्ट में शंकर लाल शर्मा के खिलाफ चेक रिटर्न का केस किया था। केस की सुनवाई के दौरान शंकर लाल को कोर्ट ने गुनहगार ठहराते हुए एक वर्ष की सजा का आदेश दिया है। जबकि दूसरे मामले में नाना वराछा धर्मिष्ठा पार्क सोसाइटी में रहने वाले रमेश चतुर बारेवडिया एंब्रायडरी जॉब वर्क दलाली का काम करते हैं। वर्ष 2019 में राजस्थान स्थित उदयपुर के राजलक्ष्मी साड़ी और बजरंग साड़ी केंद्र के नाम से ड्रेस मटेरियल का कारोबार करने वाले सोहनसिंह मोहनसिंह परमार ने मित्रता के तौर पर रमेश के पास से 62 हजार रुपए उधार लिए थे, जिसके भुगतान के तौर पर 50 हजार का चेक दिया था। परंतु वह चेक रमेश ने बैंक में डाला तो रिटर्न हो गया। इसके बाद रमेश ने वकील धर्मेश गांधी और जिगर राजपूत के मार्फत कोर्ट में केस किया था। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोहन परमार को गुनहगार ठहराते हुए 1 साल की सजा और चेक राशि का मुआवजा सहित चुकता करने का आदेश दिया है।
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