सूरत।सूरत के सारोली विस्तार स्थित राधारमन टेक्सटाइल के राजस्थानी कपड़ा व्यापारी ने राधाकृष्णा मार्केट के व्यापारी से 10,85,421 रुपये का माल उधार खरीदी कर पेमेंट की एवज में चेक दिए थे।उसके बाद उसने बैंक में चेक स्टॉप पेमेंट करवा दिए और दुकान बंद कर दी।फरियादी व्यापारी ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 138 के अंतर्गत कोर्ट में केस किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुवे 1 साल की कैद की सजा व चेक राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी अनुसार महेशकुमार रामचंद्र चांडक जयश्री राम मार्केट में हरेकृष्ण फैब के नाम से कपड़ा व्यापार करते है।सन 2018 में मूल बालोतरा निवासी व जलाराम सोसायटी परवत पाटिया में किराये के मकान में रहने वाले प्रदीप रतनलाल जैन ने राधारमन टेक्सटाइल मार्केट में माजीसा क्रिएशन के नाम से दुकान शुरू कर कपड़े का व्यापार शुरू किया था।प्रदीप ने महेशकुमार चांडक की हरेकृष्ण फैब से दिनांक 23.10.2018 से 02.11.2018 के दौरान 10,85,421 रुपये का कपड़ा खरीद कर पेमेंट के एवज में आईडीबीआई बैंक के अलग अलग 10 चेक दिए थे।चेक बैंक से अनारद होने पर महेश कुमार ने एडवोकेट नीलेश पटेल के मार्फ़त कोर्ट में केस दर्ज करवाया था।
सुनवाई के दौरान एडवोकेट नीलेश पटेल की मजबूत दलीलों को गाह्य रखते हुवे कोर्ट ने आरोपी प्रदीप रतनलाल जैन को दोषी करार देते हुवे 1 साल की कैद की सजा और चेक राशि 9 प्रतिशत ब्याज से चुकाने का आदेश दिया है।