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भटार की सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवाहिता के आत्महत्या केस में पति की जमानत नामंजूर

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--मधुलिका पेड़ीवाल ने ससुराल  वालों की प्रताड़ना से  तंग आकर छठवीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर दी थी।
सूरत। मारवाड़ी समाज की सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने दहेज के मामले और शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के गुनाह में पति विकास गोपीनाथ पेड़ीवाल की जमानत अर्जी को कोर्ट ने रद्द कर दिया।
भटार के आकाश दर्शन अपार्टमेंट में रहने वाले विकास पेड़ीवाल के खिलाफ खटोदरा थाने में दफा 306 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विकास का विवाह मधुलिका के साथ हुआ था। मधुलिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी करती थी। उसने घर की छठी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। मधुलिका के पिता प्रेमरतन झवर द्वारा मधुलिका के पति तथा ससुराल वालों के खिलाफ गृह क्लेश और शारीरिक,मानसिक तथा नौकरी का वेतन भी जबरदस्ती से ले लेने की दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया था । न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के लिए विकास ने कोर्ट के समक्ष जमानत की अर्जी की थी। जिसकी सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की तरफ से वकील केतन पी रेशमवाला और एपीपी दवे द्वारा दलील दी गई कि आरोपी की प्रताड़ना से त्रस्त होकर विवाहिता ने आत्महत्या की है। विवाह के केवल 4 वर्ष हुए थे। जिस कानून का प्रिजप्शन लागू होता है। मृतका के साथ झगड़ा, घर क्लेश,मारपीट मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। जांच अंतिम चरण में है। आरोपी को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह सबूत के साथ गड़बड़ी कर सकता है, ऐसी संभावना है। कोर्ट में जज ने तर्कसंगत दलील को मान्य देते हुए आरोपी की अर्जी को नामंजूर कर दिया।
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