जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बताया गया था कि जल्द ही आपको एक जीएसटी आर 1 ए रिटर्न मिलेगा जो अब जीएसटी पोट्रल पर दिखाई देने लगा है।ये व रिटर्न हैं जिसमे आप जीएसटी आर 1 में कई गई मिस्टेक को सुधार कर सकेंगे। अभी तक जीएसटी आर 1 में अगर किसी भी टैक्सपेयर से जैसे जीएसटी नम्बर,अमाउंट,या कोई बिल छूट जाता था जैसी गलतियां हो जाती हैं तो जिस महीने में व गलती हुई हैं ठीक अगले महीने की जीएसटी आर 1 में ही व एमेटमेंट कर सकता था पर अब इस नए जीएसटी आर 1 ए रिटर्न मे आप कोई बिल चढ़ाना रह गया,बिल अमाउंट मिस्टेक,रेट जैसी गलतियों को अब जीएसटी आर 1 ए यानी कि हर महीने की 13 तारीख तक आप इसमे एमेटमेंट कर सकते है।केवल आप किसी भी टैक्सपेयर का जीएसटी नम्बर को नही सुधार सकेंगे। साथ ही इसे हर टैक्सपेयर को फ़ाइल करने की जरूरत नही है केवल एमेटमेंट जो टैक्सपेयर करेगा उसी को ही फ़ाइल करना होगा।कारण की जीएसटी आर 2 ए हर महीने की 14 तारीख को जनरेट हो जाता है। जिसमे सामने वाली पार्टी को आईटीसी क्लेम मिलता है और जब आप अपना जीएसटी आर 1 व जीएसटी आर 1 ए फ़ाइल करोगे तो आपकी 3 बी रिटर्न फाइल यानी कि 20 तारीख को रिटर्न फाइल करोगे तो उसमे आपको जीएसटी आर 1 व जीएसटी आर 1 ए इन दोनों के डेटा आपको ऑटो पॉपुलेट होकर मिलेंगे।जिससे जीएसटी के जो आज मिसमैच के नोटिस आ रहे हैं उसे काफी हद तक टैक्सपेयर को फायदा मिलेगा।