--उधार में खरीदे गए माल के एवज में दिया गया 22.87 लाख का चेक रिटर्न हो गया था, 6% ब्याज सहित चुकता करने को कोर्ट ने दिया आदेश
सूरत। रेडीमेड गारमेंट का माल उधर में खरीदने के बाद पेमेंट के रूप में दिया गया चेक रिटर्न होने के केस में मुगलीसरा के व्यापारी को कोर्ट ने 1 वर्ष की सजा और 6% ब्याज सहित पूरी रकम चुकता करने का आदेश दिया है।
केस के विवरण के अनुसार अभिषेक विमल सोडीवाला भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाते हैं। इन्होंने वकील निमेष दलाल के मार्फत कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि मुगलीसरा के रहने वाले और सेवन कोड के नाम से दुकान चलाने वाले मोहमद उवेश मेमण ने वर्ष 2021 से 2021 के दौरान 24.84 लाख रुपए का उधार में माल खरीदा था। जिसके एवज में 1.96 लाख रुपए नकद तथा बाकी 22.87 लाख रुपए का चेक दिया था। परंतु चेक बैंक में डालने पर रिटर्न हो गया था। इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एडवोकेट निमेष दलाल की दलीलों को गौर करते हुए आरोपी को 1 वर्ष की सजा और पूरी राशि का 6% ब्याज सहित चुकता करने का आदेश दिया है।
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