वरना यूनियन हड़ताल तथा कानूनी कार्यवाही का मार्ग अपनाएगा।
सोमवार को सूरत जिला टेक्सटाइल मार्केटिंग ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन ने फ़ोस्टा तथा सूरत टेक्सटाइल गुड्स ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन को पत्र भेजकर टेक्सटाइल बाज़ार में 65 किलोग्राम वजन सीमा का पालन करवाने का अनुरोध किया। यूनियन ने पत्र में बताया कि पूर्व में दिनांक 18 जनवरी 2023 को जेजे मार्केट के बोर्ड रूम में सूरत जिला टेक्सटाइल मार्केटिंग ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन,फ़ोस्टा तथा सूरत टेक्सटाइल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की संयुक्त बैठक हुई थी। इस बैठक में तीनों घटकों द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लेकर पार्सल के अधिकतम वजन की सीमा को 65 किलोग्राम निर्धारित किया गया था। किंतु वर्तमान समय में निर्धारित वजन सीमा का पालन नहीं हो रहा हैं और व्यापारियों द्वारा पार्सल मजदूरों को 100 से 120 किलोग्राम तक के अत्यधिक वजनी पार्सल दिए जा रहे हैं जो अमानवीय कृत हैं।
मजदूर यूनियन के प्रवक्ता शान खान ने बताया कि फैक्ट्रीज ऐक्ट की धारा-34 में यह प्रावधान है कि किसी भी मजदूर से इतना अधिक वजन नहीं उठवाया जाएगा जो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाले। तथा अंतरराष्ट्रीय आदर्श श्रम मानकों एवं मानवाधिकार अधिनियम के तहत किसी सक्षम वयस्क व्यक्ति द्वारा 50 किलोग्राम से अधिक भार उठाना अनुपयुक्त माना गया है। ऐसे में कपड़ा बाज़ार के सभी घटकों को वजन के निर्धारण पर सख्ती से पालन करने और करवाने की आवशक्यता हैं। अतः इस संबंध में फ़ोस्टा और ट्रांसपोर्ट यूनियन उचित कार्यवाही करें।
मजदूर यूनियन के अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा और महासचिव देवप्रकाश पांडे ने बताया कि यदि निकट भविष्य में इस समस्या का निराकरण नहीं आता हैं तो यूनियन को हड़ताल करने तथा मानकों के विरुद्ध मजदूरों से अत्यधिक वजन उठवाने वाले व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा।