A/Y 2024-25 के आईटीआर रिटर्न फाइल के वेसे तो इनकम टैक्स पोट्रल पर फ्रॉम सरकार द्ववारा जारी किए जा चुके हैं साथ ही काफी लोगो ने भर भी दिए व वेरिफाई भी कर लिए पर अपना मेन फ्रॉम 26 AS जिसमे आपके टीडीएस व टीसीएस कि जो इन्फॉर्मेशन आती हैं व इनकम टैक्स के पोट्रल पर 15 जून 24 तक अपडेट होती हैं।साथ ही फ्रॉम 16 A जो कि सेलेरी पर्सन वालों के लिए होता है व भी समय पर नही मिल पाता है साथ ही आपके हाई वेल्यू व अन्य जानकारी जैसे कि केश डिपॉजिट, केश निकासी,क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, एफडीआर,शेयर, मेचुलफण्ड,प्रोपर्टी सेल व खरीद इत्यादि की आपके AIS,TIS में भी 31 मई तक अपडेट होती हैं जिससे अगर आपने इन सभी फ्रॉम के साथ अपनी ट्रांजेक्शन को बिना मैच किये ही रिटर्न फाइल किया तो आपको अपना रिटर्न रिवाइज भी करना पड़ सकता है साथ ही आपसे टैक्स की डिमांड भी की जा सकती हैं।अतः हर तरह की सावधानी के साथ अपना रिटर्न फाइल करे और डिपार्टमेंट के नोटिस से भी बचे।
हाई रेट डिडक्शन टीडीएस व टीसीएस के लिए मिली रिलीफ-
वेसे तो पेन व आधार लिंक न होने से अपने क्लाइंट का हाई रेट यानी कि 20% की दर से डिडक्ट करने का रूल्स 1 जुलाई 23 से ही लागू था पर 31 मार्च 24 तक के ट्रांजेक्शन यानी टीडीएस व टीसीएस के 4 क्वाटर के रिटर्न के लिए जिन लोगो का पेन व आधार लिंक नही है उन के लिए सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके 31 मई 24 तक का टाइम दिया गया है ताकि व अपना पेन व आधार लिंक करवा लेवे ताकि उनका हाई रेट से टीडीएस व टीसीएस नही कटे साथ ही उनका रिटर्न फाइल के समय जो रिफंड व उस पर मिलने वाले व्याज पर किसी भी तरह की परेशानी न हो।साथ ही जिनको टीडीएस व टीसीएस काटना हैं उन्हें भी किसी भी प्रकार से डिफॉल्ट व मिसमैच के नोटिस न आये।