सूरत।चेक रिटर्न के मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला कपड़ा व्यापारी को दोषी ठहराते हुवे 1 वर्ष को सजा और 1 करोड़ रुपए का दंड भरने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार घोड़ दौड़ रोड नर्मद लाइब्रेरी के पास किंग पावर में रहने वाले तथा रिंग रोड जापान मार्केट में कपड़ा व्यापार करने वाले जुनेजा दंपति को रूपयो की जरूरत होने पर उधना के दुर्गा फाइननेंसर से चेक डिस्काउंट करवाकर उधार रुपया लिया था।शर्त के अनुसार जुनेजा दंपति को रुपया चुकाना था।जिससे पत्नी स्वीटी जुनेजा ने अपने नाम के 25.25लाख रुपए के दो चेक दुर्गा फाइनेंस कंपनी को दिए थे।
ये दोनो से बैंक से रिटर्न होने पर दुर्गा फाइनेंस कंपनी ने वकील हार्दिक देसाई के मार्फत स्वीटी जुनेजा के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाया था।केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला व्यापारी स्वीटी जुनेजा को दोषी ठहराते हुवे के वर्ष की सजा और 1 करोड़ का दंड का आदेश दिया है।