सूरत।उधार में खरीदे यार्न के पेमेंट के तौर पर दिए चेक रिटर्न होने के मामले में कोर्ट ने आरोपी यार्न व्यापारी को एक साल की कैद और रिटर्न चेक की डेढ़ गुना राशि लौटने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पीके डाभी के मुताबिक लाल दरवाजा स्वामीनारायण चाल में मैत्री एंटरप्राइज के नाम से व्यापार करने वाले अरविंद ने अश्विनी कुमार रोड की ऊर्जा एग्जिम प्रा. लि. से 2.46 लाख रुपए का यार्न खरीदा था । पेमेंट चुकाने के समय उसने चेक लिखकर दिए थे, जो बैंक में जमा करवाने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से रिटर्न हो गए थे। नोटिस भेजने के बावजूद पेमेंट का भुगतान नहीं करने पर मामला कोर्ट में पहुंचा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी अरविंद को दोषी मानते हुए एक साल की साधारण कैद की सजा और रिटर्न चेक की राशि की डेढ़ गुना राशि चुकाने का हुक्म सुनाया।