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मार्केट में भाड़े की दुकान में धंधा करने वाले व्यापारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

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सूरत। शहर की टेक्सटाइल मार्केट में होने वाली अनियमितताओं को रोकने तथा व्यवसाय की गरिमा और व्यापारियों के हित रक्षा के लिए सूरत पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार टेक्सटाइल व्यापार क्षेत्र में जुड़े सभी व्यापारियों, दुकानदारों को अपना विवरण संबंधित पुलिस स्टेशन के परिशिष्ट 1 के रूप में, कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए सभी प्रकार के दलालों तथा दुकान, संपत्ति भाड़े पर देने वालों को अपने संपूर्ण विवरण परिशिष्ट 2 के रूप में स्थानीय पुलिस स्टेशन और संबंधित टैक्सटाइल एसोसिएशन के समक्ष पेश करने होंगे। प्रत्येक दलाल के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही साथ टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाले सभी अपने कर्मचारियों का विवरण लेकर उनकी बायोमेट्रिक विवरण और फोटो के साथ पहचान पत्र देना होगा। जिसमें संबंधित कर्मचारी का ब्लड ग्रुप और पेढ़ी के जनसंपर्क विभाग का मोबाइल नंबर दिया जाना चाहिए। पहचान पत्र संबंधित इकाई, मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। टेक्सटाइल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दलालों के लिए पहचान पत्र संबंधित दलाल एसोसिएशन तथा संबंधित टेक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। प्रत्येक मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी अपने यहां काम करने वाले सभी का फोटो पहचान पत्र जारी करना होगा।
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