-9.98 करोड़ का कोयला मंगाकर पेमेंट नहीं किया
सूरत। सूरत के व्यापारी से 9.98 करोड़ रुपए का कोयला मंगा कर पेमेंट नहीं करने पर ईको सेल में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के तहत 4 माह से जेलवास भोग रहे मुंबई के आरोपी व्यापारी को गुजरात हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपए भरने की शर्त पर जमानत मंजूर की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शैलेश सज्जन कुमार अग्रवाल (निवासी फ्लोरेंस अपार्टमेंट, वेसू सूरत) द्वारा गत अक्टूबर 2021 में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के व्यापारी ने 9,98, 04,696 रुपए का कोयला मंगा कर पेमेंट नहीं किया। इस मामले की जांच के दौरान ईको सेल टीम ने मुंबई के व्यापारी संजय कुमार लक्ष्मी नाथ शेष (निवासी इंपीरियल हाइट गोरेगांव मुंबई) की अगस्त 2024 में गिरफ्तारी की थी। जिससे आरोपी संजय कुमार ने जेल से मुक्त होने के लिए सूरत के सेशन कोर्ट में अर्जी किया था, जो की रद्द हो गई थी। अतः संजय कुमार ने एडवोकेट अश्विनी जोगडिया तथा राजन यादव के मार्फत गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी किया था। जिसमें दलील दी गई कि व्यापारी व्यवहार को क्रिमिनल रूप दिया गया है। पुलिस जांच पूर्ण कर चार्ज शीट फाइल कर दी है। दूसरी तरफ उन्होंने आरोपी की बोनोफाइड बता कर कोर्ट में रकम भरने की तैयारी भी दिखाई थी। जिसको ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने आरोपी संजय कुमार को कुछ शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने के साथ ही 50 लाख रुपए भरने के लिए आरोपी संजय कुमार को कहा है।
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