प्रवीण बल्दानिया ने व्यापारी को बेचे माल के पेमेंट की एवज में चेक दिए थे
सूरत।कोर्ट ने 18 लाख के चेक रिटर्न के मामले में आई माँ टेक्सटाइल के नाम से कपड़ा दलाल के रूप में काम करने वाले एक कपड़ा दलाल को दोषी ठहराते हुए एक साल की जेल की सजा सुनाई है साथ ही चेक की रकम तीन महीने के अंदर चुकाने का आदेश दिया है।
वकील रमेश सानेपारा के मुताबिक,उनके मुवक्किल जितेश कांतिभाई सतानी मनी एंटरप्राइजेज के नाम से कपड़ा कारोबार करते हैं। उन्होंने आई माँ टेक्सटाइल के नाम से कपड़े की दलाली काम मे कार्यरत दलाल प्रवीण करशनभाई बल्दानिया (निवासी:श्रीनाथजी रो-हाउस, पर्वत पाटिया) के खिलाफ अदालत में नेगोशियबल अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, दलाल प्रवीण ने शिकायतकर्ता से अपने पिता करशनभाई बल्दानिया और अन्य व्यापारियों को अपनी जिम्मेदारी पर 26 लाख का माल उधार दिया था। जिसका भुगतान नहीं मिलने पर जितेश भाई ने दलाल के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के तहत आरोपी दलाल ने सेटलमेंट के तौर पर 18 लाख का चेक दिये थे।जो बैंक से रिटर्न हो गए थे।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील रमेश वी.सानेपारा मामले को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रवीण बल्दानिया को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और 18 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।