सूरत।सचिन के साड़ी व्यापारी समेत 9 कपड़ा व्यापारियों से मार्च 2022 में 67.71लाख रुपये का कपड़ा उधार खरीद कर धोखाधड़ी करने वाले कपड़ा दलाल समेत तीन लोगों के खिलाफ उधना पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था।इस केस में मिलेनियम मार्केट में रिद्धि सिद्धि क्रिएशन के नाम से कपड़ा व्यापार करने वाले व्यापारी सुरेश वघारामजी पुरोहित को एडवोकेट वाजिद शेख मार्फत की दलीलों को मान्य रखते हुवे कोर्ट ने व्यापारी को जमानत पर रिहा कर दिया।
इस केस के अनुसार सचिन समर्पण बंगलोज सोसायटी निवासी अश्विन बलु भाई ठुम्मर सचिन लक्ष्मी टेक्सटाइल पार्क में नेत्री फैब्रिक्स के नाम से कपड़ा कारोबार करते है।अश्विन भाई के पास से 17 जून 2022 को मिलेनियम मार्केट में धंधा करने वाले सुरेश वघारामजी पुरोहित,हितेश कानजी वघासिया ने कपड़ा दलाल योगेश कांतिलाल वसोया के मार्फत 16,24,770 रुपए का साड़ी उधार खरीदा था।आरोपियों ने इसके उपरांत 9 अन्य व्यापारियों के पास से 51,52,994रुपए मिलाकर कुल 67,76,764रुपए का माल 30 दिन में पेमेंट चुकाने की शर्त पर खरीदा था।पेमेंट चुकाने की तय समय सीमा पूर्ण होने के बाद पेमेंट न मिलने पर आश्विन भाई द्वारा पेमेंट की मांग करने पर भी पेमेंट चुकाने की बजाय दुकान बंद कर फरार हो गए।
इस संदर्भ में आश्विन भाई व अन्य व्यापारियों को अपने साथ ठग त्रिपुटी द्वारा धोखाधड़ी करने का पता चलने पर उधना पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था।उधना पुलिस ने आरोपी सुरेश पुरोहित को गिरफ्तार किया था।
इस दौरान आरोपी सुरेश पुरोहित ने एडवोकेट वाजिद शेख के मार्फत जमानत अर्जी रखी थी।सुरेश पुरोहित की जमानत अर्जी के खिलाफ 9 सौगंध नामे कोर्ट में पेश किए गए थे। एडवोकेट वाजिद शेख की दलीलों को ग्राह्य रखते हुवे कोर्ट ने आरोपी सुरेश पुरोहित को 10 हजार की जमानत विविध शर्तो के अधीन जमानत मंजूर कर जमानत मुक्त करने का हुक्म किया।