--200 करोड़ के जीएसटी कांड में
12 आरोपियों को 4 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया
सूरत। इको सेल ने 200 करोड़ के बोगस बिलिंग दावा के केस में गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों को कोर्ट में रिमांड पर लेने के लिए पेश किया गया। जहां पर जोरदार हुई दलील के बीच सरकार पक्ष की ओर से की गई दिल्ली में कहा गया कि आरोपियों ने गूगल डाकूमेंट का उपयोग किया। जबकि बचाव पक्ष के वकील केतन रेशमवाला ने दलील किया कि यह केस कोई दारू जुआ का केस नहीं है की मुखबीर के आधार पर सब कुछ तय हो। इस तरह के केस के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट है। दलील के अंत में चीफ कोर्ट ने आरोपियों के चार दिनों का रिमांड मंजूर किया।
बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर नंबर लेकर आरोपियों ने 21 फर्म के नाम से बोगस बिलिंग किया था। इस उपरांत बिल में अपने ही फार्म में खरीदना और बेचना दिखाए थे। एपीपी की दलील ठीक है आरोपियों ने नकली सिक्का बनवाए हैं। वह सिक्का किसने बनाया, पर्दे के पीछे कौन-कौन है। इसकी जांच करनी है। इस तरह सरकार द्वारा कुल 21 मुद्दे पेश किए गए थे।
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