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कपड़ा दलाल की अग्रिम जमानत कोर्ट ने मंजूर किया

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--सेशन कोर्ट ने शर्त के आधार पर जमानत दिया
सूरत। कपड़ा कारोबार में ठगी के केस में संग्रामपुर के कपड़ा दलाल की अग्रिम जमानत को सूरत सेशन कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
केस के विवरण के अनुसार खटोदरा थाने में कपड़ा की ठगी में केस दर्ज हुआ था। इस अपराध में अनिल कंचनलाल डाकोरिया (निवासी-देसाई शायरी पुतली के पास संग्रामपुरा) की मिलीभगत बाहर आने पर पुलिस ने उसको आरोपी बनाया था। पुलिस के अनुसार अनिल डाकोरिया ने कपड़ा दलाल की भूमिका अदा किया था। आरोपी अनिल डाकोरिया ने एडवोकेट रिद्धिश मोदी, मुकुंद रामाणी और नील सुरती के मार्फत सूरत की कोर्ट में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी की थी। जिसमें बचाव पक्ष की दलील थी कि आरोपी ने कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया। जबकि आरोपी राकेश सोढ़ी ने 39 लाख का माल खरीदा है। धंधे का लेनदेन है, पैसा बाकी होने का तकरार है। हाल में आरोपी का रोल दलाल के रूप में है। दलील की गई कि केवल इसने पहचान ही कराया था।
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