सूरत। कपड़ा खरीदने के एवज में दिया गया चेक रिटर्न होने के केस में रिद्धि ट्रेंड्स की महिला प्रोपराइटर जिज्ञा शाह को 1 वर्ष की सजा का आदेश कोर्ट ने दिया है।
विवरण के अनुसार पलसाणा के जोलवा में स्थित मंगलमूर्ति एस्टेट में आने वाली अंजनी टेक्सटाइल फॉर्म की रिद्धि ट्रेंड्स की प्रोपराइटर जिज्ञा शाह अपने कपड़ा खरीदा था। उसके पेमेंट के रूप में 1.49 लाख रुपए का चेक दिया था, जो की बैंक से रिटर्न हो गया। इसके बाद अंजनी फर्म के हिस्सेदार किशोर जगन जोघाणी ने वकील रमेश सानपरा के मार्फत जिज्ञा शाह के खिलाफ कोर्ट में केस किया था। जिसमें फरियादी पक्ष ने केस सत्य साबित करने में सफल रहा और कोर्ट ने जिज्ञा शाह को 1 वर्ष की सजा का आदेश सुनाया है।
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