लिफ्ट पहुंचने से पहले खुलने से नीचे गिरने के कारण कपड़ा व्यापारी मौत हो गई थी।
-दुर्घटना की दफा के कारण थाना में से ही जमानत मिल गई
--लाइसेंस रिन्यू नहीं होने के बावजूद सापराध मनुष्यबध की धारा नहीं लगाने का आरोप
सूरत। रिंग रोड स्थित टैक्स प्लाजो होटल की सातवीं मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुल जाने से केरल के युवा व्यापारी की मौत के प्रकरण में पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर की गिरफ्तारी की थी। लिफ्ट का लाइसेंस बड़ोदरा स्थित नायब मुख्य निरीक्षक कार्यालय से रिन्यू नहीं कराए जाने के बावजूद होटल मालिक और मैनेजर को थाने से ही जमानत पर छोड़ देने के साथ सापराध मनुष्यवध की धारा लगाने की मांग की गई है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केरल के कोट्टम जिला 34 वर्षीय रणजीत बाबूराम चरण नायर अपनी पत्नी फैशन डिजाइनर सितारा के साथ मिलकर कपड़े का व्यवसाय शुरू करने के इरादे से कपड़ा खरीदी करने के लिए गत 29 अगस्त को सूरत आए थे। वे रिंग रोड स्थित सूरत टेक्सटाइल मार्केट के बगल में आने वाली टैक्स प्लाजो होटल में रुके थे। दौरान बाहर जाने के लिए लिफ्ट में गए और लिफ्ट पहुंचने से पहले खुलने से नीचे गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ की धारा के अंतर्गत गुनाह दर्ज कर अभी शीघ्र में ही होटल मालिक जुबीन दोराबजी और मैनेजर अतुल मिश्रा को गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया था। दूसरी तरफ जागृत नागरिक ने बड़ोदरा स्थित नायक मुख्य निरीक्षक कार्यालय में आरटीआई किया था। जिसमें खुलासा हुआ की होटल टैक्स प्लाजो 1972 में बनी थी। 2005 में नए नियम के बाद गुजरात से लाइसेंस रिन्यू कराना था। परंतु होटल मालिक द्वारा पिछले 10 साल से रिन्यू के लिए अर्जी नहीं की गई थी। बिजली अधिकारियों द्वारा भी कभी होटल मालिक को नोटिस नहीं दिए जाने का खुलासा हुआ। होटल संचालकों द्वारा लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने के बावजूद भी सापराध मनुष्यबध की धारा नहीं लगाए जाने की मांग के साथ पुलिस कमिश्नर तथा मुख्यमंत्री को अर्जी की गई। हाल में इस अर्जी पर पुलिस सकते में क्यों आई है, इसको लेकर मार्केट आलम में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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