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वेसू के युवक से तीन करोड़ ऐंठ लेने के मामले में हरियाणा के व्यापारी की पत्नी की जमानत रद्द

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--प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बनाने का लालच देते दंपति ने रुपए वसूल लिए थे

सूरत। वेसू स्थित वीआईपी रोड पर रहने वाले व्यापारी के पुत्र को ईवी प्राइवेट लिमिटेड मैं डायरेक्ट बनाने का लालच देकर 2.97 करोड़ रुपए ऐंठ लेने के मामले में लिफ्ट हरियाणा के व्यापारी मनीष  चुग के बाद जेल में बंद पत्नी शिल्पी चुग की जमानत अर्जी को कोर्ट ने ना मंजूर कर दिया।
केस के विवरण के अनुसार वेसू वीआईपी रोड स्थित संगिनी इवोक में रहने वाले 61 वर्षीय राजेश कुमार मदन कुंदनलाल ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराया था कि हरियाणा के गुड़गांव सेक्टर 81 वेस्टेंच पार्क व्यू ग्रेंड स्पा में रहने वाले मनीष मनविंदरसिंह चुग और उनकी पत्नी शिल्पी चुग राजेश कुमार लाल के बेटे दीक्षांत को सूरत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली ओपीनिक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में काम शुरू किया, जिसमें डायरेक्टर और हिस्सेदार बनाने का लालच दिया था। उनकी बातों पर भरोसा करके राजेश कुमार ने दो करोड़ 57 लाख रुपए चुकता कर दिया था। परंतु आरोपी दंपति ने दीक्षांत को डायरेक्ट नहीं बनाए। इसके बाद आरोपी मनीष और उसकी पत्नी शिल्पी के खिलाफ फागी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इस केस में अदालत से जमानत पाने के लिए दोनों पक्षों के वकीलों के तरफ से दलीलें दी गई। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मनीष की पत्नी शिल्पी की जमानत अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। फरियादी की तरफ से वकील जय देसाई हाजिर रहकर दलीलें पेश किए थे।
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