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सूरत टेक्सटाईल मार्केट के कपड़ा दलाल की ठगी के मामले में जमानत याचिका नामंजूर

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10 व्यापारियों के साथ मिलकर लूम्स कारखानेदार के साथ 1.45 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप,साहिल सेठ की याचिका खारिज

सुरत।रिंग रोड स्थित सुरत टेक्सटाइल मार्केट के कपड़ा दलाल साहिल सेठ की  जमानत याचिका कोर्ट ने नामंजूर कर दी है।साहिल के खिलाफ का कारखानेदार के साथ 1.45 करोड़ की ठगी करने का आरोप है।
मामले की विस्तृत जानकारी अनुसार रिंग रोड स्थित सुरत टेक्सटाइल मार्केट में दलाली का काम करने वाला और  चन्दनवन अपार्टमेंट मजूरगेट निवासी कपड़ा दलाल साहिल भरत भाई सेठ के खिलाफ डीसीबी पुलिस थाने में विश्वसघात व धोखाधड़ी के अंतर्गत मामल दर्ज हुआ था।
मामले के अनुसार आरोपी ने अन्य 10 आरोपी व्यापारियों की मिलीभगत से लसकाना के लूम्स कारखानेदार के साथ ठगी की थी।10 ठगों ने एक साथ दुकान शुरू कर दलाल साहिल सेठ के मार्फत करोड़ो रूपये का कपड़ा उधार खरीदी कर एक ही वर्ष में सभी दुकाने बन्द कर पेमेंट नही चुकाने का आरोप है।ज्यूडिशियल कस्टडी में रह रहे साहिल सेठ ने जेल से रिहा होने के लिए कोर्ट में याचिका रखी थी।सुनवाई के दौरान सरकारी वकील नितिन चोडवडिया द्वारा ठगी पूर्वनियोजित थी,ठगी में कपड़ा दलाल की मुख्य भूमिका है,सभी ठगों ने दुकान किराए पर लेकर शिकायत कर्ता से उधार कपड़ा खरीद कर सस्ते में  कपड़ा बेचकर धोखाधड़ी करने समेत याचिका के खिलाफ दलीलो को ग्राह्य रखते हुवे कोर्ट ने दलाल साहिल की ज़मानत याचिका नामंजूर करने का आदेश दिया है।

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