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81 लाख की धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम के व्यापारी की जमानत याचिका खारिज

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उधार माल खरीदी कगफ पेमेंट न चुकाने वाले गुरुग्राम के व्यापारी सुमन मेहरा और पुत्र सिद्धार्थ के खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज हुआ था।कोर्ट ने सुमन की याचिका नामंजूर की
सुरत।सुरत के चार व्यापारियों के साथ 81 लाख की धोखाधड़ी के मामले में हरियाणा राज्य के गुड़गांव(गुरुग्राम) के कपड़ा व्यापारी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
फरियादी के एडवोकेट निमेष पी दलाल के अनुसार उधना मगदल्ला रोड नवजीवन इंडस्ट्रियल सोसायटी के कपड़ा व्यापारी अनिल जरीवाला ने हरियाणा गुड़गांव व पंजाब के अमृतसर में व्यापार करने वाले पिता-पुत्र सुमन मेहरा और सिद्धार्थ मेहरा के ख़िलाग धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था।मामले के अनुसार पिता-पुत्र ने मिलकर अनिल जरीवाला और अन्य तीन व्यापारियों से उधार कपड़ा खरीदा था।जिसका 81 लाख रुपया नही चुकाया था।मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए पिता पुत्र में से पिता सुमन मेहरा ने सुरत सेशन कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दी थी।जिसकी सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के एडवोकेट निमेष दलाल ने शिकायत कर्ता के पक्ष से एफिडेविट पेश कर जमानत याचिका रद्द करने की मांग की थी।साथ मे सरकारी पक्ष के वकील दिंगत तेवारे ने दलील पेश की।अंतिम सुनवाई  के बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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