सूरत। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए बार-बार अपील किए जाने के बाद भी कुछ करदाताओं द्वारा इस प्रक्रिया को पूरी नहीं की गई। ऐसे करदाताओं के लिए आगामी 1 अक्टूबर 2024 तक पान और आधार कार्ड लिंक करने के लिए अंतिम समय दिया गया है। इसके लिए करदाता 1 हजार रुपए दंड भरकर आधार पैन लिंक करा सकेंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ऐसे करदाताओं द्वारा आईटी रिटर्न फाइल कराई जाएगी तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। इस उपरांत रिटर्न फाइल करने के बाद नियमानुसार यदि रिफंड करदाता के खाता में दिया जाता है तो वह भी बंद कर दिया जाएगा। जबकि जिन करदाताओं ने आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया हो, ऐसे करदाता को भुगतान किया जाता है तो इस परिस्थिति में उनका टीडीएस भी दोगुना काटकर विभाग में जमा करवाना होगा। इस नियम के कारण करदाताओं को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना की जा रही है। जबकि इसके लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा करदाताओं को बारंबार आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए सुझाव दिए जाने के बावजूद भी अभी अनेकों करदाता इस कार्रवाई को पूरा नहीं किए। इसलिए आगामी दिनों में कड़े कदम उठाए जाएंगे, ऐसी संभावना है। इसके साथ ही साथ पैन कार्ड भी निष्क्रीय कर दिया जाएगा।
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