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पेन व आधार कार्ड लिंक का ऑप्शन इनकम टैक्स पोट्रल पर हुआ लाइव-

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सीबीडीटी द्ववारा 31 मार्च 2022  को सर्कुलर जारी किया था जिसमे बताया गया था कि हरेक व्यक्ति को जिसका 1 जुलाई 2017 तक पेनकार्ड बन गया था व व्यक्तिभारत का नागरिक होने के नाते अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हो गया था ,उसको अपना आधार कार्ड बनवाकर पेनकार्ड व आधार कार्ड को 31 मार्च 2022 तक लिंक करना था,उसके बाद फिर पेनल्टी का प्रावधान लगाया गया था अब वही चीज इनकम टैक्स के पोट्रल पर लाइव हो चुकी है जिससे आप अब अपना 30 जून 2022 तक 500 रुपये व 30 जून 2022 के बाद से लेकर 31 मार्च2023 तक 1000 रुपये की पेनल्टी भर कर अपना पेन व आधार लिंक कर सकते है। अगर कोई भी व्यक्ति 31 मार्च 2023 तक भी लिंक नही कर पाता है तो उसका पेनकार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा।  लिंक करने का लिंक पोट्रल पर दिया गया हैं जिसको कॉपी करके ओर गुगल के द्वारा चालान में 0021 हेड में सलेक्ट व अपना पेनकार्ड नम्बर डाल कर को एसिसमेन्ट इयर्स सलेक्ट करना है व 2023-24 करना होगा अगर उसमे गलती की तो आपका पैमेंट का पैसा रिफंड नही आयेगा उसके बाद आप नेट बैंकिंग,डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करके पूरा प्रोसेसर्स होने के बाद अपना पेन व आधार नम्बर डाल कर वेरिफिकेशन कर सकते है अगर नही होता है तो आपको 3 व 4 दिन के बाद वापसी करना होगा।साथ ही जैसे एन.आर.ई, या फिर भारत के नागरिक न हो,या जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई हो उसको छूट दी गई है।

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